ऑटो डेस्क. विटेंज वाहनों के नियमों में जल्द ही बदलाव होने वाले हैं। पुराने विंटेज वाहनों के नियमन और रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए रोड ट्रांसपोर्ट और हाइवे मंत्रालय ने इस संबंध में एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन तैयार किया है। ड्राफ्ट के तहत 50 साल से अधिक पुराने विंटेज वाहनों को स्क्रैपेज से छूट दिलाने के लिए के लिए खास नंबर प्लेट लागू हो सकती है, जिसपर वीए 'VA' लिखा होगा। नंबर प्लेट पर लिखे गए वीए में से 'वी’ का मतलब होगा विंटेज।
मंत्रालय ने मांगी है स्टेकहोल्डर्स और लोगों की राय
2019 के विंटेज मोटर व्हीकल रेगुलेशन ऑर्डर के मुताबिक, इन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगानी होगी जिसमें "XXVAYY" अक्षरों से मिलकर रजिस्ट्रेशन मार्क तैयार होगा। इस रजिस्ट्रेशन मार्क में VA होगा विंटेज के लिए, XX होगा राज्य का कोड और YY होगी राज्य की रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी द्वारा दी गई 01 से लेकर 09 तक के बीच की दो नंबरों की सीरीज। इस नई प्रस्तावित नीति के लिए स्टेकहोल्डर्स और लोगों से उनकी राय मांगी गई है ताकि विंटेज वाहनों की पहचान करने और उनको रेगुलेट करने में मदद मिल सके, जिससे उन्हें स्क्रैपेज से छूट दी जा सके।
देनी होगी 20 हजार रुपए की वन-टाइम फीस
इस नियम का एक और लक्ष्य यह है कि विंटेज वाहनों को जमा करने के शौकीनों को इंफोर्समेंट एजेंसियों की तरफ से परेशान न किया जाए। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इस खास रजिस्ट्रेशन के बाद विंटेज वाहनों को कई प्रकार की परिस्थितियों में सरकारी सड़कों पर उतरने की अनुमति दी जाएगी। बस इनका इस्तेमाल कमर्शियल तौर पर नहीं किया जा सकेगा। इस ड्राफ्ट में यह भी प्रस्तावित किया गया है कि ऐसे वाहनों के रजिस्ट्रेशन के समय 20 हजार रुपए की वन-टाइम फीस जमा करनी पड़ेगी, जो दस साल तक के लिए मान्य होगी।
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