नई दिल्ली. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सोमवार को विशेष अदालत में उल्फा (आई) से जुड़े आठ आरोपियों के खिलाफ ग्रेनेड हमले के मामले में आरोप पत्र दायर किया। गुवाहाटी में मई में जू रोड पर मॉल के बाहर सुरक्षाकर्मियों पर ग्रेनेड से हमला हुआ था, जिसमें 12 लोग घायल हो गए थे।
जांच एजेंसी ने पप्पू कोच बोकोलियाल उर्फ बिजॉय असोम (ए-1), अनवी उर्फ रजनी (ए-2), जाह्नबी सैकिया (ए-3), चिन्मय लाहकर (ए-4), इंद्र मोहन बोरा (ए-5), अमृत बल्लव गोस्वामी (ए-6), संकिब तालुकदार (ए-7) और प्रकाश राजकोनवार (ए-8) पर आईपीसी, शस्त्र अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के कई धाराओं के तहत आरोप लगाया है।
एनआईए ने कहा कि जांच से पता चला कि ए-1 उल्फा (आई) आतंकवादी था जिसने ग्रेनेड फेंका था। इस आतंकी घटना में ए-4 ने उसकी मदद की थी। ए-4 बाइक चला रहा था और ए-1 पीछे बैठा था। ए-1 ने ही सुरक्षाकर्मियों पर ग्रेनेड से हमला किया था। ए-2 ने ए-1 के लिए वाहन और रहने की व्यवस्था की थी। वह भी इसमें सक्रिय रूप से शामिल था।ए-2 ने अपने किराए के घर में हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्री छिपाए थे। ए-3 और ए-7 साजिश, गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल थे और आतंकी घटनाओं को अंजाम देने मेंए-1 की मदद करते थे।
अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच जारी
एनआईए ने कहा कि ए-5 भी उल्फा (आई) के साथ जुड़ा हुआ है। वह आतंकी हमलों और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों को करने में उल्फा (आई) की मदद करता है। ए-6 और ए-8 असम को स्वतंत्र देश बनाने के लिए अल्फा (आई) की साजिश में भी शामिल थे। अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच चल रही है।
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